Kannauj: बदला नियम; मतदान कार्मिकों को डाक से नहीं जाएगा पोस्टल बैलेट, गृह जनपद में आकर ही करना होगा वोट

Kannauj: बदला नियम; मतदान कार्मिकों को डाक से नहीं जाएगा पोस्टल बैलेट, गृह जनपद में आकर ही करना होगा वोट

कन्नौज, अमृत विचार। निर्वाचन आयोग ने सरकारी नौकरी करने वाले कार्मिकों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान करने का नियम बदल दिया है। अब उनको तैनाती वाले जिले में पोस्टल बैलेट नहीं भेजा जाएगा। गृह जनपद (जहां वोट है) में ही आकर मतदान करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए चुनाव तिथि से पहले अलग से कैंप लगेगा। 

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बिनीत कटियार ने बताया कि कन्नौज जनपद के रहने वाले व दूसरे जिले में तैनात कर्मचारियों की ड्यूटी उस लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में लग गई है और दोनों जिलों या संसदीय क्षेत्र में मतदान की तारीख एक ही है तो उनको 12क फार्म दिया जाता है। मतदानकार्मिक का प्रशिक्षण लेने के दौरान 12क फार्म भरकर जमा करना होता है। 

यह इसलिए होता है कि मतदानकार्मिक वोट करने से वंचित न रह जाएं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दूसरा प्रशिक्षण तीन से आठ मई को पुलिस लाइन मार्ग स्थित एक निजी विद्यालय में होगा। उसी में पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए सुविधा केंद्र खुलेगा। कन्नौज के रहने वाले या जिनका यहां मत है उनको पोस्टल बैलेट की सूचना पहुंच जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट तैनाती वाले जिले में ही भेज दिया जाता था। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गोपनीयता भंग न हो, इसलिए आयोग ने यह फैसला लिया है। 

अगर तैनाती व गृह क्षेत्र में अलग-अलग चरण में मतदान होता है तो पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा नहीं मिलेगी। पोस्टल बैलेट से मत देने के लिए चुनाव ड्यूटी व मतदाता पहचान पत्र लाना जरूरी होगा। अगर पहचान पत्र नहीं है तो आयोग से तय कुल 12 विकल्पों में से कोई एक होना चाहिए। दूसरी ओर पहले चरण का प्रशिक्षण 18 से 21 अप्रैल तक होगा। पहले ट्रेनिंग का समय 18 से 22 अप्रैल तक का था, उसमें 21 तारीख को अवकाश घोषित किया गया था। बाद में इसे बदल दिया गया।

यह भी पढ़ें- Kanpur News: सनिगवां-पिपरगवां रोड पर टू लेन बनाने का काम शुरू, FDR तकनीक से बनेगी सड़क