प्रयागराज: यादव सिंह के आय से अधिक संपत्ति के मामले में फैसला सुरक्षित

प्रयागराज: यादव सिंह के आय से अधिक संपत्ति के मामले में फैसला सुरक्षित

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) और 13(2) तथा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे का सामना कर रहे नोएडा प्राधिकरण के पूर्व इंजीनियर यादव सिंह के मामले में लंबी सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ के समक्ष हुई। 

अभियुक्त पर आरोप है कि लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर नियमों और विनियमों का घोर उल्लंघन किया है। अभियुक्त के साथ विभाग के अन्य पदाधिकारी भी अपराध में शामिल थे। मालूम हो कि अभियुक्त ने वर्ष 2005 में क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की परियोजना के लिए सलाहकार के रूप में मेसर्स एसटीयूपी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया। हालांकि उक्त परियोजना में कंपनी और नोएडा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों को आरोपी नहीं बनाया गया है और ना ही उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान मामला कॉन्ट्रैक्ट बांड संख्या 133 से संबंधित है, जिसके लिए आरोपी के विरुद्ध 30 जुलाई 2015 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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