बदायूं: तमंचे के बल पर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 35 हजार रुपये का जुर्माना

बदायूं: तमंचे के बल पर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 35 हजार रुपये का जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सौरभ सक्सेना ने 8 साल पुराने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कारावास समेत 35 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना की धनराशि जमा न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 13 मई 2016 को तहरीर देकर बताया था कि 4 मई को उनकी पत्नी और बेटा दोपहर डेढ़ बजे भूसा कमरे में डाल रहे थे। उनकी नाबालिग बेटे शौच के लिए दूसरे मकान में गई थी। जहां उसे अकेला पाकर अजीत पुत्र जय प्रकाश घर में घुस गया। गलत नीयत से उनके बेटी को पकड़ लिया। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा। तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। उसके साथ दुष्कर्म किया। मुंह से कपड़ा हटने पर किशोरी ने शोच मचाया था। आसपास रहने वाले कुछ लोग आ गए। आरोपी को मौके से पकड़ लिया। 

विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसके बाद से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी अजीत को सजा सुनाई है।

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