Satyendra Jain: पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनाया फैसला

Satyendra Jain: पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत,  कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनाया फैसला

नई दिल्ली।दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को धन शोधन के एक मामले में “सुनवाई में देरी” और “लंबे समय तक जेल में रहने” का हवाला देते हुए जमानत दे दी। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, “मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद के मद्देनजर और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में लंबा समय लगेगा आरोपी राहत के लिए पात्र है।” न्यायाधीश ने 50 हजार रुपये के जमानत बॉण्ड भरने और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर राहत देने का फैसला सुनाया। ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।  

सत्येंद्र जैन के वकील विवेक जैन ने कहा कि राउज़ एवेन्यू ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को ज़मानत दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जेल में रहकर कष्ट झेला है...संभवतः वे आज बाहर आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सतेंद्र जैन को पिछले साल मई में स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली थी। वो 10 महीने तक बेल पर रहे थे। हालांकि इस साल मार्च में उनकी नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, हालांकि कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा। उन्होंने 18 मार्च को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।

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