कौशाम्बी: 6 गांजा तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा

कौशाम्बी: 6 गांजा तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा

कौशाम्बी। जिले में 8 साल पहले पकड़े गए 6 गांजा तस्करों को कोर्ट ने 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वही कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 1-1 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र में अन्तर्गत जीटी रोड महगांव में बन्द पड़े पेट्रोल पम्प के पास 25 अगस्त 2016 को चेकिंग के दौरान 1 ट्रक और 2 कार से 8 कुतल 68.16 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुअसं 207/16 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। 

जिससे सम्बन्धित 6 अभियुक्तों विनीत कुमार जायसवाल पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी शाह मोहम्मदपुर थाना नगराम जनपद लखनऊ,  शेषनाथ यादव पुत्र नागेश्वर यादव निवासी कपुरी नारायणपुर थाना फेफना जनपद बलिया, अक्षय कुमार पटेल उर्फ रिकू पुत्र स्व० शैलेन्द्र कुमार नि. कबीरपुर खम्भौली थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव अभिनन्दन चौबे पुत्र रघुवंश चौबे चौबेपुर थाना फेफना जनपद बलिया, रवि यादव पुत्र स्व सिंहासन यादव लक्ष्मण थाना नरही जनपद बलिया, मुन्ना यादव पुत्र वकील यादव मनियारा फर्म थाना कुचैकोट जनपद गोपालगंज बिहार को न्यायालय एडीजे / एफटीसी-2 ने गांजा तस्करों को कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोषी पाया और सभी दोषी को 15-15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 लाख का अर्थदंड भी लगाया है।अर्थ दण्ड न अदा करने पुर 2-2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है।

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