बलरामपुर: मारपीट के मामले में दो सगे भाइयों को 4 साल की सजा, लगाया अर्थदंड 

बलरामपुर: मारपीट के मामले में दो सगे भाइयों को 4 साल की सजा, लगाया अर्थदंड 

बलरामपुर, अमृत विचार। करीब 11 साल पहले मारपीट में शामिल दो सगे भाइयों को न्यायालय में चार-चार साल की सजा सुनाई है। दोनों के ऊपर 25-25 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया है।

पुलिस मानिटरिंग सेल प्रभारी सर्वेंद्र नाथ ने बताया कि थाना ललिया के ग्राम मनवरिया निवासी एक व्यक्ति ने वर्ष 2013 मे गांव के ही दो सगे भाइयों अमिरका प्रसाद और रिंकू वर्मा के खिलाफ मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना कर उप निरीक्षक के एन सिंह ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सरकारी वकील नवीन कुमार तिवारी ने दोषियों को कठोर सजा देने पैरवी न्यायालय मे की।पत्रावली के अवलोकन तथा गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने दोनों भाइयों को चार-चार साल की सजा और 25 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

ये भी पढ़ें -सुलतानपुर: ज्यूडिशरी ट्रांसफर से नाराज वकीलों ने किया महासम्मेलन, कहा- जारी रहेगी हड़ताल...