Fatehpur: महिला वोटरों पर रहेगी सभी दलों की निगाहें; जुलूसों पर प्रशासन रखेगा नजर, बिना अनुमति के होंगे कार्यक्रम
फतेहपुर, अमृत विचार। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही खासतौर पर महिला वोटरों को सक्रिय किया जा रहा है, जिनकी संख्या 8 लाख 57 हजार से अधिक हैं। महिला वोटरों पर सभी राजनीतिक दलों की निगाह है। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यह वर्ग ऐसा है कि जिसका झुकाव चुनाव में खासा मददगार साबित हो सकता है।
आखिरकार वह घड़ी आ गई जिसका सभी को इंतजार था। सियासी दलों की इम्तिहान की घड़ी में लोकसभा क्षेत्र के 19.35 लाख मतदाता भाग्य विधाता बनेंगे। लोकसभा क्षेत्र के कुल मतदाताओं में महिला मतदाताओं की संख्या 08.57 लाख से अधिक है। आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रशासनिक स्तर से हलचल तेज हो गई हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव की आहट पहले से ही महसूस की जा रही थी।
इसके आधार पर ही लगभग सभी आवश्यक तैयारियां भी पूरी कर ली गईं। अतिसंवेदनशील, क्रिटिकल, बर्नेबल आदि बूथों को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसके साथ ही सेक्टर और जोनल की व्यवस्था भी निर्धारित की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की ओर से जो गणित बैठायी जा रही है उसमें महिला वोटरों को अपने पाले में करने को है। इस बार प्रशासन की ओर से महिला वोटर बनवाए जाने को लेकर खासी गंभीरता दिखायी गई। लोकसभा क्षेत्र में महिला वोटरों का आंकड़ा देखें तो महिला मतदाता की संख्या अच्छी खासी है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में कुल 08.57 लाख महिला मतदाता हैं।
प्रशासन रखेगा जुलूसों पर नजर
निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता का पालन कराने को कड़े निर्देश दिये गये हैं। इसके अंतर्गत जुलूस, सभाओं पर प्रशासन की नजर रहेगी। जारी की गयी आचार संहिता में स्पष्ट किया गया कि कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नही होगा, जिससे जाति, धर्म और भाषायी समुदायों के बीच मतभेद बढ़ें। मत प्राप्त करने को जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर केाई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्च, मंदिर और अन्य पूजा के स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नही किया जायेगा। सभी दल और अभ्यर्थी मतदाताओ को घूस देने, डराने, धमकाने का काम नहीं करेंगे।
बिना अनुमति के होंगे कार्यक्रम
निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से सुनिश्चित करेंगे कि क्या सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निषेधाज्ञा लागू तो नहीं है। यदि ऐसे आदेश मौजूद हैं तो कड़ाई से पालन किया जायेगा। प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकर या किसी अन्य सुविधा के उपयोग की अनुमति लेने की जरूरत है तो दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करेंगे। इसके अलावा भी कई प्रकार से राजनीतिक दलों को आचार संहिता के अनुपालन के लिए निर्देश दिए गए हैं।