रुद्रपुर: नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म के दोषी को हुई 20 साल की सजा

रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2021 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉस्को की अदालत ने बीस साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत सामने छह गवाह पेश किए। दोनो पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
एडीजीसी उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि शक्तिफोर्म सितारगंज निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया 16 जून 2021 को उसकी आठ साल की पुत्री परचून की दुकान में सामान लेने गई हुई थी। इस दौरान दुकान स्वामी वार्ड नंबर 9 सितारगंज निवासी मनमंतन उसे दुकान के अंदर ले गया।
जहां उसने उसकी नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया। बाद में जब पुत्री के पेट में दर्द हुआ तो नाबालिग ने घटना की जानकारी रिश्तेदारों को दी। जिसके बाद ही दुष्कर्म की घिनौनी घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पुलिस ने पॉस्को का मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एफटीसी शिवाकांत द्विवेदी की अदालत में शुरु हुई। जहां एडीजीसी उमेश गुप्ता ने अदालत के सामने छह गवाह पेश किए। दोनो पक्षों की जिरह सुनने के बाद दोषी मनमंतम को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।