नैनीताल: हरिद्वार में जोहड़ की भूमि हस्तांतरण में राज्य सरकार से 6 सप्ताह में मांगा जवाब

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के लक्सर खेड़ी मुबारकपुर में जेके टायर इंडस्ट्री की ओर से जोहड़ भूमि को गैरकानूनी ढंग से परिवर्तित कर कब्जा करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने 6 सप्ताह में राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार लक्सर हरिद्वार निवासी अजित सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि जेके टायर इंडस्ट्रीज ने लक्सर के खेड़ी मुबारकपुर की जोहड़ व आम रास्ते की भूमि को अधिकारियों की मिली भगत से 2007-08 में बदल लिया था। इसपर अब जेके टायर इंडस्ट्रीज ने चारदीवार खड़ी कर दी है।
इस वजह से अब गांव में जोहड़ का पानी भरने लगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिन अधिकारियों की मिली भगत से तालाब भूमि को जेके इंडस्ट्रीज को बदला गया है उसकी एसआईटी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जितेंद्र सिंह के केस में स्पस्ट रूप से कहा है कि जोहड़ व सार्वजनिक भूमि को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।