बाराबंकी: मुख्तार अंसारी गिरोह के एक और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी, एंबुलेंस कांड में दर्ज है अफरोज पर मुकदमा

बाराबंकी: मुख्तार अंसारी गिरोह के एक और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी, एंबुलेंस कांड में दर्ज है अफरोज पर मुकदमा

बाराबंकी,अमृत विचार। कुख्यात माफिया सरगना मुख्तार अंसारी गिरोह के शातिर अभियुक्त अभियुक्त अफरोज खान उर्फ चुन्नू की अचल सम्पत्ति कुर्क करने की तैयारी है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ 45 लाख रुपये है। जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जायेगा। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य अफरोज उर्फ चुन्नू पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।

इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों को कुर्क करने के आदेश जिलाधिकारी ने दे दिए हैं। अफरोज खान उर्फ चुन्नू पुत्र फारुक खान निवासी महरूपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर विगत 10-12 वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर अपराध से धनोपार्जन कर स्वयं व परिजनों के नाम पर अचल सम्पत्ति अर्जित की। उसे पर नगर कोतवाली में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। 

अभियुक्त अफरोज खान उर्फ चुन्नू पुत्र फारुक खान निवासी महरूपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा अपराध से धनोपार्जन कर पत्नी के नाम त्रिवेणी नगर तृतीय रुपनगर खदरा वार्ड अयोध्या दास जनपद लखनऊ स्थित 171.635 वर्ग मीटर भू-खण्ड व उस पर निर्मित भवन, इरादत नगर वार्ड कदम रसूल जनपद लखनऊ स्थित 55.20 वर्ग मीटर भू-खण्ड व उस पर निर्मित भवन की वर्तमान में उस स्थान पर प्रचलित बाजार दर के अनुसार अनुमानित कुल मूल्य 1 करोड़ 45 लाख रुपये है। कुकुर करने का आदेश उप्र गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। अफरोज के खिलाफ विभिन्न जिलों में 15 मुकदमे दर्ज हैं।

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