अयोध्या: गैंगरेप में तीन युवक दोषी करार, सजा पर 6 जनवरी को होगी सुनवाई

अयोध्या। किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने तीन युवकों को दोषी पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई 6 जनवरी को होगी। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट यशपाल की अदालत से गुरुवार को हुआ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय ने बताया कि घटना 19 जून 2018 की है। कुमारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को ईटौजा गांव का रहने वाला अवसार बहला-फुसलाकर भगा ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला था। इसकी रिपोर्ट किशोरी के भाई ने अपहरण की धारा में लिखाई थी।
पुलिस ने किशोरी को रेलवे स्टेशन फैजाबाद के प्लेटफार्म नंबर एक से 22 जून 2018 को बरामद किया था। पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान और मेडिकल रिपोर्ट से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद विवेचक ने मामले को गैंगरेप की धारा में परिवर्तित किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों अवसार, यावर हुसैन व अनवर हुसैन को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया।
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