UP में नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक, तोड़ा नियम तो होगी जेल - अभिभावकों पर भी शिकंजा   

UP में नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक, तोड़ा नियम तो होगी जेल - अभिभावकों पर भी शिकंजा   

लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में नाबालिगों यानी18 वर्ष से कम उम्र के किशोर-किशोरियों के वाहन चलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इन्हें अगर कोई अपना वाहन चलने के लिए देता है तो सम्बंधित वाहन स्वामी को 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा नाबालिग का डीएल भी 25 वर्ष बाद ही बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से ये सख्ती बढ़ते सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों को रोकने को लेकर की गई है। 
 
यूपी के परिवहन आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है। ,जिसके अनुसार सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देशित किया गया है कि 18 वर्ष से काम आयु के लोगों के वाहन चलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू करें। इस आशय का आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से भी जारी किया गया है।  


ये भी पढ़ें -वीवीआईपी ट्रेनों का बुरा हाल, विमानो की लखनऊ में नहीं हो पाई लैंडिंग - जानें क्या है वजह

ताजा समाचार

Pilibhit Encounter पर सपा ने उठाया सवाल, कहा- एनकाउंटर में पुलिस भी घायल होती है
कक्षा 5 और 8 के छात्रों को भी किया जाएगा फेल, नेक्स्ट क्लास में नहीं होंगे प्रमोट, जाने क्या कहता है नया नियम 
चेतेश्वर पुजारा ने कहा-भारतीय टीम में 20 विकेट लेने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं, जल्द करना होगा सुधार
हिसार में बड़ा हादसा: ईंट भट्ठे की दीवार गिरने से चार बच्चों की मौत, सभी UP के हैं रहने वाले
मुरादाबाद : किसान दिवस पर 38 किसानों को किया गया सम्मानित, चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि
Bareilly: तो इस फर्म के जरिए हुई थी नियुक्ती, टाइपिंग आती नहीं, फिर भी कर रहे नगर निगम में नौकरी