UP में नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक, तोड़ा नियम तो होगी जेल - अभिभावकों पर भी शिकंजा
लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में नाबालिगों यानी18 वर्ष से कम उम्र के किशोर-किशोरियों के वाहन चलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इन्हें अगर कोई अपना वाहन चलने के लिए देता है तो सम्बंधित वाहन स्वामी को 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा नाबालिग का डीएल भी 25 वर्ष बाद ही बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से ये सख्ती बढ़ते सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों को रोकने को लेकर की गई है।
यूपी के परिवहन आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है। ,जिसके अनुसार सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देशित किया गया है कि 18 वर्ष से काम आयु के लोगों के वाहन चलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू करें। इस आशय का आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से भी जारी किया गया है।
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