UP rules
उत्तर प्रदेश  लखनऊ 

UP में नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक, तोड़ा नियम तो होगी जेल - अभिभावकों पर भी शिकंजा   

UP में नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक, तोड़ा नियम तो होगी जेल - अभिभावकों पर भी शिकंजा    लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में नाबालिगों यानी18 वर्ष से कम उम्र के किशोर-किशोरियों के वाहन चलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इन्हें अगर कोई अपना वाहन चलने के लिए देता है तो सम्बंधित वाहन स्वामी को 3 साल...
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