नैनीताल: याची को सुरक्षा देने पर 10 दिन में फैसला लें नैनीताल एसएसपी

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। मल्लीताल नगर पालिका मार्केट स्थित मीट की दुकान में कब्जे को लेकर दो पक्षों में चल रहे विवाद में एक पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दूसरे पक्ष से जान माल का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में एसओ मल्लीताल को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में शांति व्यवस्था बनी रहे और याचियों को कोई नुकसान नहीं हो । हाईकोर्ट ने याचियों को सुरक्षा देने के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को दस दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी गई है।
मामले की सुनवाई पिछले शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई । मामले के अनुसार रोशन आरा पुत्री मेंहंदी हसन निवासी बूचड़खाना तल्लीताल, इरम खानम व उनके पति याहया पुत्र हिदायत उल्ला हाल निवासी बूचड़खाना तल्लीताल, मूल निवासी बड़ी मस्जिद असलतपुरा मुरादाबाद ने हाईकोर्ट याचिका दायर कर मो. समीर, फरमान, जुबैर अली सहित अन्य से जान माल का खतरा बताते हुए सुरक्षा दिलाने की मांग की।
रोशन आरा के अनुसार बीती 25 नवंबर 2023 को उक्त आरोपियों ने उस पर हमला किया, जिसमें उसे गंभीर चोटें आईं। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि मल्लीताल में पालिका मार्केट में मटन की दुकान पर कब्जे को लेकर याचिकाकर्ता व दूसरे पक्ष के बीच एक सिविल वाद सिविल जज नैनीताल की कोर्ट में चल रहा है।
इन तथ्यों के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई निर्णय पारित नहीं किया । हालांकि कोर्ट ने मल्लीताल एसएचओ को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शांति बनी रहे और याचिकाकर्ताओं को कोई नुकसान न हो। याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने पर एसएसपी नैनीताल 10 दिनों में निर्णय लेंगे।