जालौन: न्यायाधीश ने हत्यारे भाइयों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
माधौगढ़ के नुनायचा गांव में 2015 में हुई थी महेश की हत्या

उरई/जालौन, अमृत विचार। अपर जिलाजज अंचल लवानियां ने वर्ष 2015 में हुई हत्या के एक मामले में आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्तता मोतीलाल पाल ने बताया कि माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नुनायचा गांव निवासी राम प्रकाश ने दो जुलाई 2015 को कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी।
तहरीर में बताया था कि उसका चचेरा भाई मुकेश अपने घर से रात्रि में आठ बजे मोटरसाइकिल से माधौगढ़ के लिए निकला था। जैसे ही वह रमेश याज्ञिक के खेत के पास पहुंचा तो वहां पहले से ही घात लगाए बैठे शिव सिंह और उसका भाई सुसेंद्र सिंह उर्फ उर्फ वेद प्रकाश ने लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दी। इस संबंध में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया था। दोनों भाइयों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए।
इसके बाद चले ट्रायल के बाद शनिवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और पेश किए गवाहों को सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर दोनों भाइयों पर दोष सिद्ध होने पर अपर जिलाजज अंचल लवानियां ने दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आर्थिक दंड के रूप में 10-10 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया।