सुलतानपुर : गैंगरेप के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा 

सुलतानपुर : गैंगरेप के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा 

सुलतानपुर, अमृत विचार। थाना क्षेत्र कादीपुर के एक गांव में बीते साल 13 साल की किशोरी से गैंगरेप करने के तीन दोषियों को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने सोमवार को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 53 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। 

सरकारी वकील रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक कादीपुर कस्बे के निकट बीते साल चार अक्टूबर को कोचिंग से लौट रही 13 वर्षीय छात्रा को आरोपी रास्ते में जंगल में घसीट ले गए। जहां तीनों ने सामूहिक दुराचार किया। यह मामला काफी समय तक चर्चा में रहा था। कोर्ट ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए 11 महीने में सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी अभियुक्त हरिश्चंद्र, पंकज और संजय को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। प्रत्येक अभियुक्त पर कोर्ट ने 53 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है। वादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष से छह गवाह पेश किए गए। जिनके आधार पर कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी माना।

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