प्रयागराज : ज्ञानवापी काशी स्वामित्व विवाद से जुड़े मामलों को सीजे बेंच में ट्रांसफर करने पर मस्जिद कमेटी ने जताई आपत्ति

प्रयागराज : ज्ञानवापी काशी स्वामित्व विवाद से जुड़े मामलों को सीजे बेंच में ट्रांसफर करने पर मस्जिद कमेटी ने जताई आपत्ति

प्रयागराज, अमृत विचार। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद- काशी विश्वनाथ मंदिर स्वामित्व विवाद मामलों को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को स्थानांतरित करने पर हाईकोर्ट के एक पूर्व फैसले का हवाला देते हुए आपत्ति जताई और कहा कि एक पीठ द्वारा सुने गए मामले के हिस्से को उसी पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए।

हालांकि विपक्षी के अधिवक्ता ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में विस्तृत दलीलों के बाद भी जब फैसला नहीं सुनाया जाता है तो प्रशासनिक पक्ष में मुख्य न्यायाधीश मामले को वापस ले सकते हैं। यह पूर्व स्थापित कानून है कि मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मास्टर हैं। वही यह तय करते हैं कि कौन सी पीठ किस मामले की सुनवाई करेगी। मालूम हो कि उक्त मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने यह स्पष्ट किया था कि अगर अंजुमन मस्जिद कमेटी के तर्कों से संतुष्ट होंगे तो इस मामले को छोड़ देंगे। 

गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने जब उपरोक्त मामले को सुनवाई के दौरान उठाया तो वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फरमान अब्बास नकवी ने मामलों के हस्तानांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति जताई। दरअसल अगस्त 2021 से न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया की पीठ वर्तमान मामले की सुनवाई कर रही थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद गत 25 जुलाई को आदेश सुरक्षित कर लिया गया था। उसके ठीक 1 महीने बाद उक्त विवाद से संबंधित सभी मामलों को मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया गया और स्थानांतरण का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया।

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