मुरादाबाद: संतोष पंडित प्रकरण में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की जमानत खारिज

मुरादाबाद, अमृत विचार। रामपुर जिला कारागार में निरुद्ध ललित कौशिक की संतोष पंडित केस में भी जमानत याचिका खारिज हो गई है। जमानत के आवेदन पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-तीन सरोज कुमार यादव ने आरोपी ललित की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। इससे पहले भी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट-5 ने भी 12 जून को ललित की जमानत याचिका खारिज की थी। यह जमानत याचिका विश्व हिंदू परिषद के महानगर सह-मंत्री संतोष पंडित पर हुए जानलेवा हमले के प्रकरण में दाखिल हुई थी। इस मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के विरुद्ध मझोला थाने में केस दर्ज है।
प्रकरण में सह अभियुक्त रजत शर्मा के भी 19 मई को इसी न्यायालय ने जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया था। ललित की जमानत याचिका पर न्यायाधीश ने कहा कि आवेदक, अभियुक्त पेशेवर अपराधी प्रतीत होता है। इसे जमानत पर अवमुक्त करने के बाद फिर अपराध करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण की विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर ललित कौशिक के विरुद्ध आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल हो चुका है।
यह है मामला
वाचस्पति पांथरी ने 12 फरवरी को मझोला थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप था कि 11 फरवरी शाम 6.13 बजे के दौरान दिल्ली रोड पर मानसरोवर कॉलोनी में गांधी कांप्लेक्स एचडीएफसी बैंक के पास उनके बेटे संतोष पंडित, अविनाश गुप्ता व योगेश त्यागी के साथ आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान नागफनी थाना क्षेत्र के बंगला गांव के रजत शर्मा ने संतोष पंडित को गोली मारी थी। गोली संतोष पंडित के पसलियों में जा धंसी थी। भीड़ आ जाने पर आरोपी रजत शर्मा तमंचा लहराते हुए भाग गया था। आरोप है कि ललित कौशिक घटना से पहले संतोष पंडित को बार-बार कॉल कर उसकी लोकेशन ले रहा था।
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