झारखंड सरकार ने दी पुरानी पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश को मंजूरी

रांची। झारखण्ड सरकार ने राज्य सरकार के पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी,रणधीर कुमार सिंह, डॉ० नीरा यादव, लुईस मरांडी एवं नीलकंठ सिंह मुण्डा के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जॉच के लिए पी०ई० दर्ज करने की अनुमति दिये जाने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
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बैठक में झारखण्ड निर्यात नीति-2023 की मंजूरी दी गई। झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई।संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा अनुमान्य करने की भी स्वीकृति दी गई। बैठक में पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के पश्चात् पुरानी पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश को मंजूरी दी गई।
वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्थापना, कोषागार/उप-कोषागार, सांस्थिक वित्त प्रभाग, भविष्य निधि निदेशालय एवं राष्ट्रीय बचत निदेशालय में कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ कार चालक/चालक/ समूह 'घ' के पदों पर 10 वर्षों की लगातार सेवा पूर्ण कर चुके नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की भी स्वीकृति दी गई।
ज्ञानोदय योजनान्तर्गत राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन (गुरू जी) की गाथा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन नामक पुस्तकों का क्रय एवं वितरण मनोनयन के आधार पर मेसर्स प्रभात प्रकाशन, प्रा. लि. से किए जाने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 245 के अधीन शिथिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुकों को झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करने की मंजूरी दी गई। आतंकवाद निरोधी दस्ता में झारखण्ड राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
बैठक में मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा वन महोत्सव के दौरान की गई घोषणा के अनुपालन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से शहरी क्षेत्र में रहने वाले आम जनता को उनके निजी जमीन पर वृक्ष लगाने पर उनके बिजली के विपत्र में प्रति वृक्ष पाँच युनिट बिजली पर सब्सिडी दिये जाने की स्वीकृति दी गई। झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी -2023 की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को झारखण्ड विधान सभा के मॉनसून सत्र में पुरःस्थापित करने पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी दी गई। झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 का प्रख्यापन की स्वीकृति दी गई।
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