बस्ती के इस मंदिर में सारस लगाता है हाजिरी, घंटी बजाकर करता है मां काली की पूजा

बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक सारस द्वारा मां काली की पूजा और इंसानों के प्रति लगाव क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिले के कुदरहा ब्लॉक के गौरा रोहारी गांव मे एक सारस पिछले कई दिनों से गांव के काली मंदिर में हर दिन सुबह आता है और बाकायदा घंटी बजाकर परिसर के आसपास लोगों के बीच मंडराता रहता है।
वह लोगों से प्यार जताता है, खाता पीता है और सूरज ढलने के बाद अपने ठिकाने पर लौट जाता है। सारस, भगवान और इंसानों के बीच दोस्ती और पूजापाठ का यह नज़ारा जो भी देखता है उस के कदम ठहर जाते हैं और हर कोई सारस के साथ सेल्फी जरूर लेता है, पिछले कई महीनों से यह सिलसिला चल रहा है।
सारस सुबह सवेरे गांव में आ जाता है पहले वह काली माता के स्थान पर घंटी बजाता और फिर लोगों के दरवाजे पर जाता है। लोग सारस को खाना खिलाते हैं तो कई लोग पानी भी पिलाते हैं। ऐसा लगता है की वह पक्षी नहीं बल्कि गांव का सदस्य है, बिना डर के सारस पूरे गांव में दिनभर घूमता है।, जब उस को भूख लगती है तो परिवार के सदस्य की तरह घर पर पहुंच जाता है लोग भी बड़े प्यार से सारस को दाना खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। दिन भर गांव में घूमता है जब गांव के लोग खेत में काम करने के लिए जाते हैं तो वहां भी पहुंच जाता है।
सारस के पैदा होने की कहानी काफी दिलचस्प है, लोग बताते हैं कि रोहारी गांव से थोड़ी दूरी पर ईंट भट्ठा पर काम करने वाले मजदूरों को खेत में एक साल पहले दो बड़े अंडे मिले थे, उन लोगों ने उसे अण्डे को बत्तख का अंडा समझ लिया जब अंडे को बत्तख के बीच सेने के लिए रख दिया, जब बच्चा अंडे से निकला तो वह सारस का बच्चा था, मजदूरों ने उसे पालना शुरू किया जिनमे से एक बच्चे की मौत हो गई लेकिन दूसरा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जब वह उड़ने लगा तो मजदूरों ने उसे आजाद छोड़ दिया, लेकिन सारस की इंसानों से इतनी मोहब्बत हो गई है की वह दिन भर पास के गांव में चला जाता है।
माता के स्थान पर लगी घंटी बजा कर अर्जी लगाता खाता पीता है और फिर अपने घर यानी भट्ठे पर चला आता है, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने शुक्रवार को बताया कि सूचना मिली है कि कुछ पक्षी गांव में आते है इस सम्बंध में वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है वह वहाँ जाकर देखे और अवगत कराएं अगर किसी के द्वारा उसको कोई नुकसान पहुचाया जाएगा तो उसके खिलाफ वन्य अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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