बरेली: बिना पंजीकरण चल रहे होटल और गेस्ट हाउस पर जल्द होगी कार्रवाई, पर्यटन विभाग के नेतृत्व में जांच करेगी टीम
अमृत विचार में खबर छपने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने लिया मामले का संज्ञान
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बरेली, अमृत विचार : बिना पंजीकरण के चल रहे होटल और गेट हाउस के खिलाफ प्रशासन जल्द कार्रवाई करेगा। पर्यटन विभाग की अगुवाई में टीम बनाकर पंजीकरण की जांच कराई जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए पर्यटन विभाग को पत्र जारी किया है। जिले में बड़ी संख्या में होटल, लॉज, गेस्ट हाउस हैं।
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मई के आंकड़े बता रहे हैं कि पर्यटन विभाग के दस्तावेजों में सिर्फ 111 का ही रजिस्ट्रेशन है। बाकी बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। प्रावधान है कि सराय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए संचालकों को पर्यावरण, बिजली, निगम, खाद्य सुरक्षा, अग्निशमन विभाग की एनओसी के साथ ही पुलिस की ओर से चरित्र प्रमाणपत्र लेना जरूरी है, लेकिन ऐसा न करके होटल संचालक जहां नियमों को ठेंगा दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर होटलों में ठहरने वालों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं।
6 जुलाई के अंक में अमृत विचार ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया। सिटी मजिस्ट्रेट रेनू सिंह ने मामले का संज्ञान लिया। सिटी मजिस्ट्रेट ने जारी पत्र में कहा कि जिले में बिना पंजीकरण के चल रहे होटल और गेस्ट हाउस के बारे में पता लगाकर सराय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराएं।
पुलिस जानकर भी अनजान: सूत्रों के अनुसार जिले भर में संचालित अवैध होटल, गेस्ट हाउस किसी न किसी थाना, पुलिस चौकी के क्षेत्र में पड़ते हैं। संबंधित पुलिस अधिकारी को इसकी पूरी जानकारी होती है कि कौन सा होटल बिना पंजीकरण के चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं करते हैं।
मामले में पर्यटन विभाग को पत्र जारी कर रही हूं। अभियान चलाकर कार्रवाई कराऊंगी। टूरिज्म, फायर विभाग, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों की टीम का गठन कर एक सप्ताह में पूरे जिले की रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।- रेनू सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट
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