रामपुर : कृषि ड्रोन खरीदने के लिए कृषक उत्पादक संगठन को जमा करनी होगी टोकन मनी
ड्रोन लेने के लिए यूपी शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी, 10 लाख रुपये हो कृषि उत्पादक संगठन का वार्षिक टर्न ओवर
रामपुर, अमृत विचार। उप कृषि निदेशक ने बताया कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरणों के लिए प्री-बुकिंग टोकन 26 जून से बुक कर सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकृत कृषि स्नातक (एग्रीजंक्शन) एवं कृषक उत्पादक संगठन विभागीय पोर्टल के माध्यम से पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग होने के बाद लाभार्थी को टोकन मनी के रूप में 5000 रुपये ऑफलाइन या ऑनलाइन जमा करना होंगे।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि कृषि स्नातक जिन्होंने एग्रीजंक्शन स्थापित किए हैं और उनके द्वारा तीन वर्षों से एग्रीजंक्शन का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है वह लाभार्थी टोकन के लिए पात्र होंगे। उप कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि एफपीओ के लिए पात्रता की शर्तों में कृषक उत्पादक संगठन कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट-2022 के अन्तर्गत पंजीकृत हो। कंपनी की न्यूनतम प्राधिकृत पूंजी 5 लाख रुपये एवं प्रदत्त पूंजी 2 लाख रुपये हो। कृषक उत्पादक संगठन का वार्षिक टर्न ओवर 10 लाख रुपये से अधिक होना चाहिए।
कंपनी में कम से कम 250 शेयर धारक हों, जिन्हें शेयर प्रमाण-पत्र हस्तांतरित किए जा चुके हों। एफपीओ कम से कम दो वर्ष पुराना पंजीकृत एवं लाभ अर्जित कर रहा हो। एफपीओ द्वारा यूपी शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। कंपनी के पास स्वयं के स्वामित्व की अथवा न्यूनतम 20 वर्ष के रजिस्टर्ड किराए नामे स्थल पर 600 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध हो। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्वयं अथवा किराये पर स्थापित हो। कंपनी के वार्षिक रिटर्न कंपनी रजिस्ट्रार के यहां नियमित रूप से दाखिल किए जा रहे हों। कंपनी को भारत सरकार, कंपनी रजिस्ट्रार के यहां से प्रतिबंधित न किया गया हो अथवा किसी प्रकार की अनियमित्ता संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित न हो।
एफपीओ, एग्रीजंक्सन कृषि ड्रोन एवं उसके सहायक उपकरण पर अनुदान के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। कृषि ड्रोन अब जरूरत बन चुका है। इससे फसलों में खाद लगाई जा सकती है और फसलों की निगरानी की जा सकती है।-शैलेंद्र कुमार, उप कृषि निदेशक।
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