अयोध्या: अगर आपके पास है अपना मकान तो राम मंदिर बनते ही पाएंगे बड़ा मुकाम, जानें कैसे...

पेइंग गेस्ट योजना का लाभ लेने वाले भवन मालिकों को पंजीकरण कराने का मौका, योजना में शामिल होने के लिए घर में होने चाहिए दो से पांच कमरे 

अयोध्या: अगर आपके पास है अपना मकान तो राम मंदिर बनते ही पाएंगे बड़ा मुकाम, जानें कैसे...

अयोध्या/अमृत विचार। मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में व्यापार को भी पंख लग जाएंगे। अगर आपके पास अयोध्या में मकान है और बिजनेस के मूड में है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल राम मंदिर निर्माण होते ही अयोध्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बेतहाशा वृद्धि हो जाएगी। उनके ठहरने के लिए होटल व धर्मशालाओं आदि का निर्माण हो ही रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की जा रही है। 
       
शनिवार को जिलाधिकारी नितीश कुमार ने पेइंग गेस्ट योजना से अधिक से अधिक भवन स्वामियों को जोड़ने का निर्देश दिया है। उन्होंने पर्यटकों व श्रद्धालुओं को ठहरने की बेहतर और उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कैंप कार्यालय में उपनिदेशक पर्यटन व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। 

उन्होंने बताया कि अयोध्या में पेइंग गेस्ट योजना का शुभारम्भ  पर्यटन विभाग व अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक निवासी जिनके पास अपना निजी भवन हो और जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हों वे अपने भवनों को चयनित करवाकर आमदनी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

उप निदेशक पर्यटन राजेंद्र यादव ने बताया कि इस योजना के तहत भवन स्वामी अपने निवासित के अतिरिक्त यदि भवन में कमरे शेष है तो पेइंग गेस्ट योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु रजिस्टर्ड करवा सकता इसके लिए आपके पास 2 से 5 कमरें उपलब्ध होने चाहिए।

लेकिन भवन मालिकों को इन शर्तों का करना पड़ेगा पालन 

1-संबंधित भवन पर उसका पूर्ण रूपेण निजी स्वामित्व हो।
2-भवन पर किसी भी प्रकार का झगड़ा/विवाद न हो।
3-भवन ऐसी जगह/सड़क पर स्थित हो जहां पर यातायात द्वारा सुविधापूर्वक पहुंचा जा सके।
4-भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में न हो, उसका रख-रखाव उच्च स्तर का होना चाहिए, जिसमें पुरानी हवेली भी सम्मिलित है।
5-भवन के अंदर एवं आस-पास स्वच्छता उच्चतम स्तर की हो तथा किसी प्रकार का प्रदूषण का खतरा न हो। 
6-डबल आवासीय कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 120 वर्गफुट होना चाहिए।
7-निजी भवन में कम से कम 3 कमरों के मध्य एक लैट्रिन एवं बाथरूम अवश्य हो।
8-निजी भवन में पानी, बिजली, फ्लश लैट्रिन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
9-किसी भी निजी भवन स्वामी को इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 5 कमरे किराये हेतु व्यवस्थित करने की अनुमति होगी।

मन बना लिया हो तो इस नंबर पर करें फोन 
इस योजना के संचालन हेतु संपूर्ण जानकारी के लिए मो. 8004238921 पर संपर्क किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को योजना से लाभान्वित होने के इच्छुक भवन स्वामियों को पेइंग गेस्ट योजना की विस्तृत जानकारी सुगमता से उपलब्ध कराने तथा अधिक से अधिक लोगों को स्वामियों को योजना से जोड़ने तथा अयोध्या धाम आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था सुगमता से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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