बरेली: विधायक केसर सिंह की बेटी-दामाद का हुआ तलाक

बरेली: विधायक केसर सिंह की बेटी-दामाद का हुआ तलाक

बरेली, अमृत विचार। अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय प्रथम शैलोज चंद्रा की अदालत ने विधायक केसर सिंह गंगवार की पुत्री प्रीति व पूर्व मंत्री चेतराम गंगवार के पौत्र भुजेंद्र प्रताप सिंह के आपसी सहमति से प्रस्तुत तलाक की अर्जी पर निर्णय देते हुए विवाह विच्छेद की आदेश पारित कर किया। दंपति ने 15 माह पूर्व …

बरेली, अमृत विचार। अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय प्रथम शैलोज चंद्रा की अदालत ने विधायक केसर सिंह गंगवार की पुत्री प्रीति व पूर्व मंत्री चेतराम गंगवार के पौत्र भुजेंद्र प्रताप सिंह के आपसी सहमति से प्रस्तुत तलाक की अर्जी पर निर्णय देते हुए विवाह विच्छेद की आदेश पारित कर किया। दंपति ने 15 माह पूर्व आपसी सहमति के आधार पर तलाक की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

प्रीति व भुजेंद्र का विवाह 30 अप्रैल 2005 को हुआ था। दोनों के दो पुत्र भी हैं, जिनको आपसी सहमति के आधार पर भुजेंद्र के सुपुर्द किया गया है। विवाह विच्छेद के लिए पहले प्रीति ने भुजेंद्र के खिलाफ तलाक की अर्जी अदालत में दाखिल की थी, जिसको बाद में वापस ले लिया था। इसके बाद दोनों ने दोबारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में 27 मई 2019 को याचिका दायर की थी, जिसमें कहा कि दोनों 3 जून 2012 से अलग-अलग रह रहे हैं और मतभेद के चलते पति पत्नी के रूप मे जीवन व्यतीत करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

इसलिए विवाह को विघटित किया जाए। अदालत में प्रीति की ओर से जयदेव गंगवार एडवोकेट और भुजेंद्र की ओर से भानु प्रताप सिंह गंगवार एडवोकेट ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को अवगत कराया कि प्रीति वर्तमान में निजी कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर हैं और अपना भरण पोषण स्वयं करने में समर्थ हैं।

इस शर्त के साथ कि दोनों बेटों का भरण पोषण, शिक्षा, इलाज, करियर, विवाह की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पति भुजेंद्र की होगी और प्रीति ने स्थायी आश्रित के अपने अधिकार को छोड़ दिया। बेटी के तलाक केस की सुनवाई के दौरान विधायक केसर सिंह गंगवार भी गवाही देने आये थे, जिस पर मोहर लगाते हुए अदालत ने दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी।