बरेली: फर्जी मेडिकल देने पर स्थगन अर्जी खारिज, डॉक्टर के विरुद्ध CMO को भेजा पत्र
बरेली, अमृत विचार। यूनानी डॉक्टर द्वारा बगैर परीक्षण भेजे मेडिकल सर्टिफिकेट को न्यायिक कार्य में बाधा मानते हुए एडीजे-14 ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बाजार संदल खां के यूनानी चिकित्सक डॉ. नूर बख्श के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सीएमओ को पत्र भेजा है।
कोर्ट में सिविल अपील श्रीराम बनाम सर्जन आदि वर्ष 2007 से लंबित है। जिसमें अपीलार्थी मामले को लंबित रखने के लिए प्रयासरत हैं। 24 मई को अपीलार्थी कांता प्रसाद ने डॉ. नूर बख्श द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र पेश कर कार्यवाही स्थगन की याचना की। कोर्ट ने स्थगन अर्जी खारिज कर सीएमओ को भेजे पत्र में उल्लेख किया है कि प्रमाण पत्र कूटरचित मालूम होता है।
थॉयराइड के मरीज को दो दिन के बेड रेस्ट से ठीक हो जाने को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने सीएमओ को निर्देशित किया कि चिकित्सक के विरुद्ध जांच कराकर दोषी पाये जाने पर कठोर कार्रवाई की जाए व एडवाइजरी जारी करें कि कोई भी पंजीकृत चिकित्सक बिना परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम का उल्लेख किए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जारी न करें।
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