Pakistan: Pakistan: इमरान खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया अवैध, दिया तुरंत रिहा करने का आदेश
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को तत्काल रिहा किये जाने का गुरुवार को आदेश दिया और अल कादिरी ट्रस्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार दिया। अदालत ने इमरान को अपना पक्ष इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रखने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने अदालत में शाम को पूर्व प्रधानमंत्री की अर्जी पर मामले की सुनवाई फिर शुरू करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश सुनाया।
PTI Chairman @ImranKhanPTI in Supreme Court today. His arrest has been declared illegal. pic.twitter.com/ewwwIRfqaz
— PTI (@PTIofficial) May 11, 2023
इमरान की ओर से अदालत में कहा गया था कि उन्हें गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) को निर्देश दिया था कि पीटीआई के प्रमुख को अदालत में रूबरू पेश किया जाए। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा मोहम्मद अली मजहर और न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा, “ यह मामला बहुत गंभीर है और कोर्ट इस पर उपयुक्त आदेश आज ही जारी करेगा। ”
इसके बाद इमरान को शाम पौने छह बजे के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। कोर्ट आने पर इमरान अपना काला चश्मा पहने हुए थे। इमरान चलते हुए अदालत कक्ष में पहुंचे जबकि इससे पहले वह व्हील चेयर पर बैठे दिखते थे। अखबार डान की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री को उस दरवाजे से अंदर लाया गया जिससे न्यायाधीश आते-जाते हैं। इस दौरान अदालत की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान रेंजर और पुलिस के दस्ते तैनात थे। वहां बम निरोधक दस्ते भी लगाये गये थे।
अदालत कक्ष में इमरान के आने के समय केवल वकील और उन्हीं पत्रकारों को रहने की इजाजत थी जिन्हें वहां पहले से प्रवेश मिला हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इमरान ने पीटीआई कार्यकर्ताओं से शांति बनाये रखने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है। गौरतलब है कि इमरान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से रेजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। इस्लामाबाद की जवाबदेही मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने खान को अलकादिरी ट्रस्ट मामले में आठ दिनों तक नैब की हिरासत में भेज दिया था। इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में उनके समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
कई जगह प्रदर्शनकारी उग्र हो गये और उन्हें सरकारी इमारतों, सैन्य प्रतिष्ठानों, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत, पुलिस थाने और चौकियों और रेलवे लाइन आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में आठ लोगाें के मारे जाने और करीब 300 लोगों के घायल होने की खबरें हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने करीब दो हजार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। अलकादिरी ट्रस्ट मामले में आरोप है कि इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने इमरान सरकार के वक्त एक रियल एस्टेट कंपनी से उसकी अवैध कमाई को कानूनी जामा पहनाने के एवज में अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल जमीन की रिश्वत ली।
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