रुद्रपुर: जिला जज ने खारिज की सामिया के निदेशक सगीर की जमानत याचिका

रुद्रपुर: जिला जज ने खारिज की सामिया के निदेशक सगीर की जमानत याचिका

रुद्रपुर, अमृत विचार। करोड़ों की ठगी के प्रकरण में फंसे सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक की जमानत खाचिका खारिज हो गई है। जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।

पीड़ित पक्षों के अधिवक्ता एहरार खान और निषात इंतजार ने बताया कि वर्ष 2012 में लालकुंआ के रहने वाले मोहम्मद शहजाद खान व उनके स्वजनों फिरदोस खान, डॉ. फरहीन खान, शहजाद खान, अरहम खान द्वारा सामिया लेक सिटी में प्लांट खरीदा था। जिसकी तकरीबन 16.10 लाख रुपये थी। पीड़ित पक्ष ने वायदे के अनुसार सारी रकम ग्रुप को भुगतान कर दी और जब खरीदी गई संपत्ति की रजिस्ट्री और अधिकार पाना चाहा तो ग्रुप के मालिक जमील ए खान और निदेशक सगीर अहमद खान द्वारा टालमटोल करने के बाद धमकाया जाने लगा और रकम वापिस नहीं की।

कई साल चक्कर काटने के बाद 13 अप्रैल 2023 को रुद्रपुर कोतवाली में पांचों तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और 14 अप्रैल को पुलिस ने ग्रुप के निदेशक सगीर अहमद खान को गिरफ्तार कर जेल भेज  दिया था। इसके बाद से ही ग्रुप के निदेशक द्वारा न्यायालय में याचिका डालकर राहत पाने की कोशिश की।

29 अप्रैल को आरोपी सगीर के अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए जिला जज प्रेम सिंह खिमाल ने दोनों पक्षों की एक घंटे तक जिरह सुनी और अपना निर्णय सुनाया। अदालत ने माना कि ग्रुप के निदेशक द्वार कुटरचित तरीके से लोगों का पैसा ठगा और वायदे के अनुसार उनको संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया।

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