बहराइच: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

बहराइच: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

बहराइच, अमृत विचार। छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्स्थदंड भी आरोपी पर लगाया है। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट संत प्रताप सिंह ने बताया कि पयागपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने एक फरवरी 2014 को छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। 

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि थाने में तहरीर देकर महिला का कहना था कि एक फरवरी को उसकी बेटी खाना खाकर आंगन में सो रही थी। रात 10 बजे गांव निवासी मंसाराम पुत्र बैजनाथ ने घर में घुसकर 12 वर्ष की बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। बेटी के शोर मचाने पर घर के लोग पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया। 

जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिक को मेडिकल के लिए भेजा था। दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई गुरुवार को पाक्सो एक्ट कोर्ट पर न्यायधीश वरुण मोहित निगम ने की। जबकि विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बहस की। 

कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी मंशाराम को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जबकि पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

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