सीए हत्याकांड : सीजेएम कोर्ट ने मझोला पुलिस से तलब की हत्याकांड की केस डायरी

बहुचर्चित सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड : केस डायरी पढ़ने के बाद फैसला करेगी सीजेएम कोर्ट, विवेचना कोर्ट की निगरानी में होगी या नहीं 

सीए हत्याकांड : सीजेएम कोर्ट ने मझोला पुलिस से तलब की हत्याकांड की केस डायरी

मुरादाबाद, अमृत विचार। बहुचर्चित सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड कानूनी दृष्टि से दिलचस्प मोड़ पर है। सीजेएम कोर्ट ने मझोला पुलिस से हत्याकांड की केस डायरी तलब की है। कोर्ट यह जानने में जुटी है कि सीए हत्याकांड की विवेचना में कहीं कोई भटकाव तो नहीं है। केस डायरी के अध्ययन बाद तय होगा कि हत्याकांड की विवेचना कोर्ट की निगरानी में होगी अथवा नहीं। 

सिटी कोतवाली क्षेत्र में रेती मोहल्ले की रहने वाली संगीता शर्मा ने एक याचिका दाखिल की। महिला ने सीजेएम कोर्ट को बताया कि 16 मार्च 2023 की शाम करीब पांच बजे अगवानपुर से उनके भाई विकास शर्मा को पुलिस ने उठाया। तब मौके पर नवीन खन्ना उर्फ बबले भी मौजूद थे। 16 दिन तक अवैध हिरासत में रखते हुए 31 मार्च 2023 को पुलिस ने विकास का चालान कोर्ट में किया। हत्या के आरोप में विकास फिलहाल जेल में है। 

मझोला पुलिस पर महिला ने अपने भाई को 15 दिनों तक अवैध अभिरक्षा में रखने का आरोप लगाया। हालांकि तब याचिका की सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने एसडीएम सदर से मझोला थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच रिपोर्ट तलब की थी। 31 मार्च को एसडीएम ने थाने में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े होने की रिपोर्ट कोर्ट को दी। हालांकि पीड़िता ने तब नवीन खन्ना उर्फ बबले का शपथ पत्र भी कोर्ट में दाखिल किया था। याचिका के जरिए महिला ने न्यायिक निगरानी में श्वेताभ तिवारी हत्याकांड की जांच कराने की मांग की। अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने मझोला पुलिस से केस डायरी तलब की है। केस डायरी के अध्ययन के बाद कोर्ट याचिका पर फैसला करेगी।

कोर्ट की निगरानी में हो विवेचना
मुरादाबाद।  सीए हत्याकांड में जेल भेजे गए विकास शर्मा की बहन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर मांग की है कि हत्याकांड की विवेचना कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित रेती स्ट्रीट निवासी संगीता शर्मा ने अपने अधिवक्ता अभिषेक शर्मा के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें कहा गया है कि उसके भाई को पुलिस ने अगवानपुर क्षेत्र से उठाया था और उसे अवैध हिरासत में रखा था। इस संबंध में अदालत में प्रार्थना पत्र भी दिया गया था। जिसमें पुलिस ने विकास की गिरफ्तारी को नकार दिया था। बाद में पुलिस ने विकास को हत्याकांड में गिरफ्तार दिखाकर जेल भेज दिया है। कोर्ट ने पूरे मामले में थाना प्रभारी से 15 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब की है।

ये भी पढ़ें :  मुरदाबाद : सजा के खिलाफ हाजी इकराम कुरैशी की अपील पर नहीं हुई सुनवाई