राहुल की सदस्यता जाने पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- आप जैसे कायर-सत्तालोभी तानाशाह के सामने झुकेंगे नहीं

राहुल की सदस्यता जाने पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- आप जैसे कायर-सत्तालोभी तानाशाह के सामने झुकेंगे नहीं

लखनऊ/ नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि गांधी परिवार के रगों में जो खून दौड़ता है, उसकी एक ख़ासियत है कि यह परिवार कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। 

प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘नरेन्द्र मोदी जी आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही, मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है? कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा क़ायम रखता है।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वह नेहरू नाम क्यों नहीं रखते…. लेकिन आपको किसी न्यायाधीश ने दो साल की सजा नहीं दी। आपको संसद से अयोग्य नहीं ठहराया।’’ 
उन्होंने सवाल किया, ‘‘राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडाणी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पे सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडाणी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा, तो आप बौखला गए?’’ 

प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए, इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा, जिसे आप ख़त्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज़ बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है, उसकी एक ख़ासियत है… आप जैसे कायर, सत्तालोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए।’’ 

केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। 

अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें:-लखनऊ: चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का आमरण-अनशन 9वें दिन भी जारी...

ताजा समाचार

लखनऊ पहुंचा शुभम का शव, एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ने दी श्रद्धांजलि
प्रयागराज : सपा सांसद रुचि वीरा की याचिका पर अब 28 अप्रैल को सुनवाई सुनिश्चित
IPL 2025- SRH vs MI IPL : अभिनव-क्लासेन की धुंआंधार बल्लेबाजी नहीं आई काम, मुम्बई ने हैदराबाद को सात विकेट से हराया
पहलगाम आतंकी हमला: CCS मीटिंग के बाद सरकार का बड़ा फैसला, सिंधु जल समझौते पर रोक, अटारी वाघा बॉर्डर बंद
कैलिफोर्निया में कानपुर की बेटी को पति ने किया प्रताड़ित, 80 लाख के गहने और आठ लाख की नकदी हड़प घर से निकाला, रिपोर्ट दर्ज
लखनऊ: हिन्दू महासभा त्रिदंडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता हिरासत में