नैनीताल/हल्द्वानी: उपखनिज की ओवरलोडिंग के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे डंपर स्वामी

नैनीताल/हल्द्वानी: उपखनिज की ओवरलोडिंग के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे डंपर स्वामी

नैनीताल/हल्द्वानी, अमृत विचार। गौला खनन संघर्ष समिति ने ओवरलोडिंग के खिलाफ आर-पार का ऐलान कर दिया है। मानकों के विपरीत धड़ल्ले से हो रही ओवरलोडिंग के खिलाफ डंपर स्वामी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं।

शासन ने बीती 03 फरवरी को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि गौला नदी से 54.25 लाख घनमीटर उपखनिज निकासी का लक्ष्य है। वहीं, नदी से प्रति वाहन अधिकतम 108 कुंतल उपखनिज की ही निकासी होती है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए वाहन अधिक से अधिक उपखनिज की निकासी कर सकते हैं, ऐसा करने पर उनकी एक दिन की निकासी बंद नहीं की जाएगी। जबकि पूर्व में नियम था कि यदि कोई वाहन स्वामी 108 कुंतल से अधिक निकासी करता था तो वाहन पर एक दिन की प्रतिबंध लगाया जाता था।

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इधर, वाहन स्वामियों का आरोप है कि इस आदेश के आने के बाद वाहन नदी से धड़ल्ले से ओवरलोडिंग कर रहे हैं। इस वजह से 65 कुंतल क्षमता वाले वाहन 95 तो 108 की क्षमता वाले वाहन 162 कुंतल तक निकासी कर रहे हैं। इस ओवरलोडिंग से जान माल का खतरा बना हुआ है।

वाहन स्वामियों का कहना है कि परिवहन, प्रशासन, पुलिस, राजस्व सभी अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में निराश होकर वाहन स्वामियों ने हाई कोर्ट की शरण में जाने का फैसला किया है। उनका तर्क है कि वर्ष 2005, 2011 और 2017 में हाईकोर्ट ने भी ओवरलोडिंग के खिलाफ फैसला दिया था। यह आदेश हाईकोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना है।

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