उपहार अग्निकांड: पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए गोपाल अंसल की याचिका पर अदालत ने पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली के उपहार सिनेमा में 1997 में हुए अग्निकांड से संबंधित मामले में साक्ष्य से छेड़छाड़ के लिये सजा पाने वाले रियल एस्टेट कारोबारी गोपाल अंसल की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से जवाब मांगा है। अंसल ने याचिका में 10 वर्षों के लिये अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण का अनुरोध किया है।
ये भी पढ़ें - केंद्र जोशीमठ में करेगा सूक्ष्म भूकंपीय निगरानी प्रणाली स्थापित: जितेंद्र सिंह
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने 74 वर्षीय गोपाल अंसल की अर्जी पर पुलिस और उपहार त्रासदी पीड़ितों के संघ (एवीयूटी) को नोटिस जारी किया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। उच्च न्यायालय ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है। अंसल ने आवेदन में यह निर्देश देने की मांग की थी कि उनके पासपोर्ट को 10 साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
उन्होंने तर्क दिया कि यह आम पासपोर्ट की सामान्य वैधता अवधि है। उच्च न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि 10 अगस्त, 2021 के अपने आदेश में निचली अदालत ने कहा था कि उसे नियमों और प्रक्रिया के अनुसार याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के नवीनीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है, जो मुकदमे या अपीलीय कार्यवाही का सामना कर रहे लोगों के लिए एक वर्ष के लिए यात्रा दस्तावेज के नवीनीकरण की अनुमति देता है।
अर्जी गोपाल अंसल की एक लंबित याचिका में दायर की गई थी जिसमें उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ के लिए दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने की मांग की थी। वह 13 जून 1997 को आग लगने की घटना से जुड़े मामले में जेल की सजा पूरी कर चुका है। उपहार सिनेमा हॉल में 13 जून 1997 को हिंदी फिल्म ‘बॉर्डर’ के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी।
ये भी पढ़ें - भाजपा की 'धोखा दो' वाली नीति कश्मीरी पंडितों की पीड़ा के लिए जिम्मेदार: खरगे