नगर निकाय चुनाव: ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिका पर कल फिर होगी सुनाई
अमृत विचार, लखनऊ। नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बुधवार को सुनवाई की गई, मगर निष्कर्ष नहीं निकला। इसके बाद जजों ने गुरुवार को अगली तारीख दी है। लिहाजा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने पर प्रतिबंध लगा है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा गया था कि ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मसले पर मांगे गए सारे जवाब दाखिल कर दिए गए हैं। हालांकि, इस याचियों के अधिवक्ताओं ने आपत्ति करते हुए सरकार से विस्तृत जवाब मांगे जाने की बात की जिसे कोर्ट ने मना कर दिया। बुधवार को भी सुनवाई हुई ।
जिसमें राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के मामले में 2017 के ओबीसी के सर्वे को ही आरक्षण का आधार माना जाए। इसके अलावा सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। उधर, ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण दिए जाने के मसले पर नगर विकास विभाग के सचिव रंजन ने कहा कि , ट्रांसजेंडर्स को चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वहीं सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने इस मामले को सुनवाई के बाद जल्द निस्तारित किए जाने का आग्रह किया। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों से कहा है कि वह पूरी तैयारी से कोर्ट में आएं।
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