बरेली: भगवत सरन की अर्जी खारिज, एसएसपी को गिरफ्तारी का निर्देश

बरेली: भगवत सरन की अर्जी खारिज, एसएसपी को गिरफ्तारी का निर्देश

बरेली, अमृत विचार। जानलेवा हमले के मामले में स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए से जारी गैर जमानती वारंट निरस्त किए जाने की पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार व अन्य सह अभियुक्तगण की अर्जी को स्पेशल जज एमपी/एमएलए देवाशीष ने खारिज कर दिया। एसएसपी को अनुस्मारक पत्र भेजकर 4 जनवरी 2023 को भगवत सरन को गिरफ्तार करवाकर कोर्ट के समक्ष हाजिर किये जाने का निर्देश दिया है।

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विशेष लोक अभियोजक अचिन्त्य द्विवेदी ने बताया कि 5 दिसम्बर को भी कप्तान को वारंट के तामिल के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया था, गिरफ्तार न किये जाने पर कोर्ट ने चिंता व्यक्त की। केस की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है। भगवत पर 14 फरवरी 2017 की सुबह 9 बजे केसर सिंह के समर्थक तेजराम व उनके साथी महेंद्र गंगवार एडवोकेट पर अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप है।

हालांकि बीते वर्ष दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में समझौतानामा भी पेश किया गया, मगर कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। सेशन कोर्ट के आदेश के विरुद्ध भगवत सरन व सह अभियुक्तगण हाईकोर्ट गए थे। उसी का आधार लेकर वारंट निरस्त किए जाने की याचना की, मगर कोर्ट ने वारंट वापस लेने से इनकार कर दिया।

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