2020 दंगे मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद और खालिद सैफी को किया बरी

2020 दंगे मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद और खालिद सैफी को किया बरी

नई दिल्ली। 2020 में  हुए दंगा संबधी मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी कर दिया है। बता दें दोनों को फरवरी 2020 में राजधानी दिल्ली के चांदबाग इलाके में हुए पत्थरबाजी के मामले में पहले जमानत मिल चुकी थी, लेकिन दूसरे मामले में ये जेल में बंद हैं।

दरअसल दिल्ली दंगों के सिलसिले में एक पुलिस कांस्टेबल के बयान के आधार पर इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 24 फरवरी 2020 में चांद बाग पुलिया के पास जमा एक बड़ी भीड़ ने पत्थरबाजी की थी। उस पत्थरबाजी के दौरान खालिद सैफी और उमर खालिद का नाम भी जोड़ा गया था। हालांकि कोर्ट ने पाया कि इन दोनों के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें इस केस में आरोप मुक्त कर दिया।

यह भी पढ़ें- भोपाल गैस त्रासदी बरसी : CM शिवराज ने यूनियन कार्बाइड कंपनी को ठहराया जिम्मेदार

 

ताजा समाचार

Prayagraj News : दुष्कर्म और अपहरण मामले में पीड़िता के खुद शामिल होने की संभावना पर आरोपियों को किया बरी
अमरोहा: बरात चढ़ने के बाद बच्चों ने लूट लिया दूल्हे के नोटों का हार, जानिए मामला
पीलीभीत: पूरनपुर पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले- सरकार दलित और पिछड़ों का छीन रही अधिकार
प्रतापगढ़ : राजा भैया बोले, बांग्लादेश की कट्टरवादी तानाशाही सरकार हिंदुओं पर कर रही अत्याचार
पीलीभीत: स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ाई, सर्दी का सितम झेलेंगे नौनिहाल
Prayagraj News : संभल हिंसा से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को जमानत बांड पर तत्काल रिहा करने का आदेश