अदालत का फैसला : दहेज हत्या में पति व ससुर को 10 साल की कैद

अमृत विचार, हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने एक फैसले में दहेज हत्या के मामले में आरोपित मृतिका के पति व ससुर को जुर्म साबित होने पर 10। 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपितों पर ₹30000 का जुर्माना भी लगाया है ।जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त …
अमृत विचार, हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने एक फैसले में दहेज हत्या के मामले में आरोपित मृतिका के पति व ससुर को जुर्म साबित होने पर 10। 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपितों पर ₹30000 का जुर्माना भी लगाया है ।जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता पीके सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र शाहबाद के मोहल्ला बुध बाजार निवासी शैलेंद्र त्रिपाठी व उसके बेटे संगम त्रिपाठी को दहेज हत्या के जुर्म में अदालत ने सजा सुनाई है इस मामले की रिपोर्ट मृतिका के भाई आनंद कुमार निवासी अल्हागंज जिला शाहजहांपुर ने दर्ज कराते हुए कहा कि उसने अपनी बहन गौरी की शादी को संगम त्रिपाठी के साथ 15 दिसंबर 2013 को की थी ।
जिसमें उसने हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के बाद से उसकी बहन के ससुराल वाले कम दहेज की खातिर उसकी बहन को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित करते रहे और दहेज में ₹200000 की मांग करते रहे। मांग पूरी ना होने पर उसकी बहन को मारते पीते प्रताड़ित करते रहे।
इसी के चलते इन लोगों ने को उसकी बहन की 24 अप्रैल 2014 को हत्या कर दी। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपी पर दहेज हत्या का जुर्म साबित पाया और उन्हें 10। 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई । इन आरोपितों पर पंद्रह . 15000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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