बाराबंकी: समय से सूचना न देने के विरूद्ध, खंड शिक्षा अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

बाराबंकी: समय से सूचना न देने के विरूद्ध, खंड शिक्षा अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

बाराबंकी। समय से सूचना ना देने के मामले में सूचना आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी बंकी पर 25 हजार का जुर्माना ठोंका है। यह जुर्माना उन पर उन्नाव जिले के असोहा में तैनाती के दौरान मांगी गई सूचना को समय से ना देने के मामले में किया गया है। राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने …

बाराबंकी। समय से सूचना ना देने के मामले में सूचना आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी बंकी पर 25 हजार का जुर्माना ठोंका है। यह जुर्माना उन पर उन्नाव जिले के असोहा में तैनाती के दौरान मांगी गई सूचना को समय से ना देने के मामले में किया गया है।

राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने यह आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक जुर्माने की राशि खंड शिक्षा अधिकारी बंकी सुषमा सेंगर के वेतन से की जाएगी। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा है कि खंड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध समय से सूचना न देने की शिकायत की गई थी।

जिसपर जिसके बाद आयोग ने उक्त प्रकरण में तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी असोहा सुषमा सेंगर (वर्तमान बीईओ विकास खंड बंकी) को स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश जारी किए गए।

सुषमा सेंगर आयोग के समक्ष पेश हुई, मगर मांगी गई सूचनाएं समय से न दे पाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाई। जिसे राज्य सूचना आयुक्त ने गंभीरता से लिया और आयोग ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित करते हुए यह धनराशि बीईओ सुषमा सेंगर के वेतन से वसूलने के आदेश जारी किए गए हैं।

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