लखनऊ : लुलु मॉल के खिलाफ विवाद ने पकड़ी रफ्तार,अब तक 29 गिरफ्तार…पढ़ें पूरा मामला
लखनऊ। राजधानी में बने करीब दो हजार करोड़ की लागत से बने लुलु मॉल में विवाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को मॉल में बिना अनुमति के मॉल परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहुंचे तीन युवकों को सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया हैं। बता …
लखनऊ। राजधानी में बने करीब दो हजार करोड़ की लागत से बने लुलु मॉल में विवाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को मॉल में बिना अनुमति के मॉल परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहुंचे तीन युवकों को सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया हैं। बता दें कि युवकों की पहचान सौरभ श्रीवास्तव, आलोक सिंह त्यागी और अंकित के रूप में हुई है। यह तीनों ही एक धार्मिक संगठन के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं।
इस सम्बन्ध में सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र गिरी के मुताबिक, सोमवार की शाम एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े तीन कार्यकर्ता मॉल के अंदर हनुमान चालीस का पाठ करने के लिए पहुंचे थे। इस पर मॉल के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें मेन गेट कर रोक दिया। इस पर वह मॉल में हनुमान चालीस का पाठ करने पर अड़े रहे और पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने लगे। मजबूरन पुलिस ने सौरभ श्रीवास्तव, आलोक सिंह त्यागी और अंकित को हिरासत में ले लिया गया। इनके खिलाफ शांतिभंग का मामला दर्ज किया है अब कोर्ट के समक्ष पेश कर जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।
अब तक 29 गिरफ्तार
बता दें कि, साउदी अरब देश के लुलु ग्रुप की ओर से राजधानी लखनऊ में भी लुलु मॉल का निर्माण कराया गया है। 10 जुलाई को यानि बकरीद के मौके पर सीएम योगी ने इस मॉल का उद्घाटन किया था। 12 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें विशेष समुदाय के दो व्यक्तियों को मॉल परिसर के अंदर नमाज अदा करते हुए देखा गया। वीडियो से पहचान करते हुए 14 जुलाई को दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कुछ हिन्दूवादी संगठनों ने इसपर विरोध दर्ज करते हुए मॉल के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा कर दी। यहीं से मामला गर्म हो गया और अबतक लुलु मॉल विवादों से पार नहीं पा रहा है।
धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर होगी 110जी की कार्रवाई
लुलु मॉल को लेकर दिनों-दिन बढ़ रहे विवाद के खिलाफ अब लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट सख्त हो गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से जारी आदेश के अनुसार अब मॉल परिसर में जबरन हनुमान चालीसा का पाठ करने या इसका प्रयास करने वालों और धरना-प्रदर्शन कर माहौल खराब करने वालों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। ऐसे आरोपियों के खिलाफ अब पुलिस मिनी गुण्डा एक्ट यानी धारा-110जी के तहत कार्रवाई करेगी। एडीसीपी दक्षिणी लखनऊ राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि शहर में पूर्व से ही धारा-144 लागू है। ऐसे में बिना अनुमति सार्वजनिक जगह पर धार्मिक कार्यक्रम करना मना है। वहीं माहौल बिगाड़ने वालों को चिह्नित करने का आदेश है। इसमें किसी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माहौल खराब करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनका रिकॉर्ड संरक्षित किया जाएगा।
घटना क्रम पर नजर
10 जुलाई : बकरीद के मौके पर लुलु मॉल का मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने उद्घाटन किया।
12 जुलाई : मॉल परिसर के अंदर धर्म विशेष के दो युवकों का नमाज अदा करते हुए वीडियो वायरल हुआ।
13 जुलाई : मॉल प्रबंधन ने परिसर में बोर्ड लगाये और परिसर के अंदर धार्मिक क्रियाकलाप पर रोक लगाई। नमाज पढ़ने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत की।
14 जुलाई : वायरल वीडियो से पहचान करते हुए बिना अनुमति नमाज अदा करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया।
15 जुलाई : मॉल परिसर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करते हुए 03 युवकों और नमाज अदा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया।
16 जुलाई : मॉल परिसर के समक्ष हनुमान चालीसा पाठ और विरोध-प्रदर्शन करने पहुंचे करणी सेना, राष्ट्रवादी हिन्दू महासभा, भाजयुमो के कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
17 जुलाई : ‘बायकॉट लुलु मॉल’ का पोस्टर लगाकर रैली की शक्ल में मॉल के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए जा रहे करणी सेना के दो दर्जन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने 1090 चौराहे पर रोका और चेतावनी देकर वापस भेज दिया।
18 जुलाई : मॉल में बिना अनुमति हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे हिन्दूवादी संगठन के तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया
यह भी पढ़ें- लखनऊ : लुलु मॉल के वायरल वीडियो में छिपे कई राज, अब नमाजियों की गिरफ्तारी में जुटी राजधानी पुलिस…पढ़ें पूरा मामला