वाराणसी: मस्जिद पक्षकारों के विरोध के बाद ज्ञानवापी परिसर में रुका वीडियोग्राफी का काम

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक स्थानीय अदालत की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी का काम शनिवार को दूसरे दिन पूरा नहीं हो पाया। अदालत की ओर से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर और वादी पक्षकारों ने जब मस्जिद के चारों ओर लगी बैरीकेटिंग के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया तो मस्जिद प्रबंधन …
वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक स्थानीय अदालत की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी का काम शनिवार को दूसरे दिन पूरा नहीं हो पाया। अदालत की ओर से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर और वादी पक्षकारों ने जब मस्जिद के चारों ओर लगी बैरीकेटिंग के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया तो मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से इसका विरोध किया गया।
अदालत के वीडियोग्राफी के आदेश की दोनों पक्ष अपने अपने तीरीके से व्याख्या कर रहे हैं। वादी पक्ष के अनुसार आदेश से स्पष्ट है कि मस्जिद में वीडियोग्राफी की जा सकती है जबकि मस्जिद प्रबंधन के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है। अदालत की ओर से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर के दल ने शुक्रवार को वीडियोग्राफी का काम शुरु किया था। मस्जिद के बाहर वीडियोग्राफी हुयी है, लेकिन मस्जिद बैरीकेटिंग के अंदर आज कोई वीडियोग्राफी नहीं हो सकी।
वादी पक्ष के वकील ने संवाददाताओं से कहा कि वह सोमवार, नौ मई को अदालत में जायेंगे तथा वीडियोग्राफी जारी रखने के संबंध में अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने बताया कि अदालत को यह भी सूचित किया जायेगा कि मस्जिद पक्षकारों के विरोध के कारण शनिवार को वीडियोग्राफी का काम पूरा नहीं हो सका। उल्लेखनीय है कि मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग की गयी थी।
कमेटी ने अदालत के प्रतिनिधि (एडवोकेट कमिश्नर) पर भेदभाव बरतने तथा अदालत के आदेश के बाहर जाकर काम करने का आरोप लगाया था। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के लिये नौ मई की तारीख तय की है। हालांकि अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को रोकने के अनुरोध को नामंजूर कर दिया। शनिवार को वीडियोग्राफी के दूसरे दिन भी ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे। पुलिस ने शांति भंग की आशंका में एक व्यक्ति को एहतियातन हिरासम में लिया है।
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