पूर्व कलेक्टर एवं राजस्व अपील अधिकारी पांच लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

पूर्व कलेक्टर एवं राजस्व अपील अधिकारी पांच लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

 अलवर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर के पूर्व जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया एवं सैटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपील अधिकारी अशोक साखला को उनके दलाल नितिन शर्मा को पांच लाख रुपये की रिश्वत लेते लेते रगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि ब्यूरो की अलवर हकाई को परिवादी …

 अलवर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर के पूर्व जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया एवं सैटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपील अधिकारी अशोक साखला को उनके दलाल नितिन शर्मा को पांच लाख रुपये की रिश्वत लेते लेते रगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि ब्यूरो की अलवर हकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये जा रहे हाईवे पर निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप चलने देने की एवज में मासिक बन्धी के रूप में पूर्व जिला कलक्टर नन्नू मल पहाड़िया तथा अशोक साखला द्वारा 16 लाख रुपये रिश्वत राशि माग कर परेशान किया जा रहा है।

नन्नूमल पहाड़िया अक्टूबर 21 से फरवरी 22 तक चार लाख रुपए प्रतिमाह के हिसाब से रिश्वत मांग रहे थे। जबकि सांखला 50 हजार रुपए प्रति माह के हिसाब से रिश्वत मांग रहा था। जिस पर ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एनएन के सुपरवीजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस महेन्द्र कुमार एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अशोक साखला को परिवादी से पांच लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त कर, अपने दलाल नितिन शर्मा निवासी कल्लूपाडा, पुलिस थाना कोतवाली अलवर जिला अलवर द्वारा रगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण में नन्‍नूमल पहाड़िया निवासी पथेना, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर हाल को जो जिला कलेक्टर अलवर के पद से दो दिन पूर्व ही रिलीव हो गये थे को जिला कलेक्टर आवास से गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी अशोक सांखला आर ए एस द्वारा परिवादी से पूर्व में ही पांच लाख रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे। ये कारवाही सांखला के घर की गई। ब्यूरो की टीम द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसधान किया जायेगा।

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