हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले पर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा- मैं हाईकोर्ट के इस फैसले से असहमत हूं

हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले पर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा- मैं हाईकोर्ट के इस फैसले से असहमत हूं

बेंगलुरू। हिजाब विवाद को लेकर आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती हैं। हाइकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की ओर से कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने …

बेंगलुरू। हिजाब विवाद को लेकर आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती हैं। हाइकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की ओर से कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले पर अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा है कि मैं हाईकोर्ट के इस फैसले से असहमत हूं। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे।

ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कहा, ”मैं हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हूं। फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि, इस आदेश ने धर्म, संस्कृति, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया है. जबकि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता है।

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