चंड़ीगढ़: अदालत ने मादक द्रव्य मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता मजीठिया को दी अंतरिम जमानत

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को उनके खिलाफ दर्ज एक एनडीपीएस मामले में सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी। मजीठिया के वकील डी एस सोबती ने कहा कि शिअद नेता बुधवार को जांच में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अदालत ने मामले में मजीठिया को …
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को उनके खिलाफ दर्ज एक एनडीपीएस मामले में सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी। मजीठिया के वकील डी एस सोबती ने कहा कि शिअद नेता बुधवार को जांच में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अदालत ने मामले में मजीठिया को अंतरिम जमानत दे दी है।
सोबती ने बताया, “सभी रिकॉर्ड देखने के बाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां वह जांच में शामिल हो सकते हैं और जब वह जांच में शामिल होंगे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।” मजीठिया के खिलाफ पिछले महीने स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और मोहाली की एक अदालत द्वारा 24 दिसंबर को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिये पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया था।
पंजाब में मादक द्रव्य गिरोह की जांच से संबंधित 2018 की रिपोर्ट के आधार पर मजीठिया (46) के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। मजीठिया शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के बहनोई और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है।
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