पशुओं को मारने से संबंधित शर्तों को लेकर बोली अदालत- कड़ाई से लागू किए जाएं नियम

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में पशुओं को मारने से संबंधित नियम एवं शर्तों को कड़ाई से लागू किया जाए। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने नागापट्टिनम जिले के पंगल गांव निवासी वी पनीरसेल्वम द्वारा 2015 में दाखिल रिट याचिका का निस्तारण करते हुए हाल में यह निर्देश …
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में पशुओं को मारने से संबंधित नियम एवं शर्तों को कड़ाई से लागू किया जाए। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने नागापट्टिनम जिले के पंगल गांव निवासी वी पनीरसेल्वम द्वारा 2015 में दाखिल रिट याचिका का निस्तारण करते हुए हाल में यह निर्देश दिया था।
याचिका में अनुरोध किया गया था कि पंगल ग्राम पंचायत के कार्यकारी अधिकारी को उस व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए जो सक्षम प्राधिकार से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किये बिना बकरियों और भेड़ों का वध करता था और मांस की दुकान चला रहा था।
उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अप्रैल 2015 में शिकायत दाखिल की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके बाद, इस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।