शाहजहांपुर: छह साल बाद मिला इंसाफ, बच्चे की गोली मारकर हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई दो भाइयों को फांसी की सजा

शाहजहांपुर: छह साल बाद मिला इंसाफ, बच्चे की गोली मारकर हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई दो भाइयों को फांसी की सजा

शाहजहांपुर, अमृत विचार। पुरानी रंजिश में बालक को गोली मारने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो भाइयों को फांसी की सजा सुनाई। दोनों भाइयों ने स्कूल जाते समय रास्ते में बालक की गोली मारकर हत्या की थी। हत्या के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तब से आरोपी जेल …

शाहजहांपुर, अमृत विचार। पुरानी रंजिश में बालक को गोली मारने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो भाइयों को फांसी की सजा सुनाई। दोनों भाइयों ने स्कूल जाते समय रास्ते में बालक की गोली मारकर हत्या की थी। हत्या के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तब से आरोपी जेल में थे। सोमवार को अपर न्यायाधीश फास्ट कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने फैसला सुनाया। फांसी की सजा की खबर सुनकर बालक के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई।

थाना कलान क्षेत्र के गांव निकुर्रा निवासी रामवीर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह 28 जनवरी 2015 को सुबह करीब 9.45 बजे अपने भाई के साथ खेत में गेंहू में दवा लगा रहे थे। उसी समय उनका आठ वर्षीय पुत्र अनमोल अन्य बच्चों के साथ खेत की मेड़ से स्कूल पढ़ने जा रहा था। तभी पास के सरसों के खेत में पड़ोसी गांव जल्लापुर निवासी मनोज पुत्र श्रीपाल व सुनील पुत्र नन्हकू ने सोरन के खेत की मेड़ पकड़कर गोली मार दी।

फायरिंग की आवाज सुनकर जब वह और उसका भाई मौके पर पहुंचा तब तक अनमोल की मौत हो गई थी। उसने और उसके भाइयों ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पीछा भी किया, लेकिन वह भाग गए। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना के दौर थाना प्रभारी सुरेशपाल सिंह ने 31 जनवरी 2015 को शाम करीब साढ़े छह बजे गांव दसिया तिराहा के पास आरोपी सुनील को पकड़ लिया।

आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा और दो कारतूस बरामद हुए। जबकि आरोपी मनोज कुमार ने सरेंडर कर दिया था। 12 जनवरी 2015 को पुलिस ने मनोज को कस्टडी रिमांड पर लेकर हत्या में प्रयुक्त तमंचा और खोखा बरामद किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करके कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

जिसमें पुलिस की ओर से दिए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयान और सरकारी वकील संजीव कुमार सिंह की ओर से दी गई दलील दी गई कि स्कूल जाते समय छात्र के सिर में गोली मारकर हत्या अत्यंत क्रूरतापूर्वक व जघन्य अपराध है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद कमर ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह भी पढ़े-

गरीबों को राहत: सरकार ने पांच किलो मुफ्त खाद्यान्न योजना को अगले साल मार्च तक बढ़ाया