बरेली: हत्यारोपी पप्पू गिरधारी के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट 22 तक स्थगित

बरेली: हत्यारोपी पप्पू गिरधारी के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारंट 22 तक स्थगित

विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। 31 वर्ष पूर्व सिविल लाइंस में हुए चर्चित जैन दम्पत्ति हत्याकांड की केस फाइल जिला जज के आदेश से ट्रांसफर होने के बाद शुक्रवार को एडीजे-2 की अदालत में पेश हुई। हत्यारोपी उत्तराखण्ड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के विरूद्व बीती 29 …

विधि संवाददाता, अमृत विचार, बरेली। 31 वर्ष पूर्व सिविल लाइंस में हुए चर्चित जैन दम्पत्ति हत्याकांड की केस फाइल जिला जज के आदेश से ट्रांसफर होने के बाद शुक्रवार को एडीजे-2 की अदालत में पेश हुई। हत्यारोपी उत्तराखण्ड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के विरूद्व बीती 29 जुलाई व 5 अगस्त को एडीजे-6 द्वारा गैर जमानती वारण्ट जारी किया था।

आदेश के विरूद्व पप्पू उच्च न्यायालय चले गये थे। जिस पर बीती 6 सितम्बर को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शेष सुनवाई को 22 सितम्बर की तिथि नियत कर रखी है। वहीं सेशन कोर्ट में पप्पू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार भटनागर ने गैर जमानती वारण्ट निरस्त करने की याचना करते हुए अर्जी देकर कहा कि उनका मुवक्किल बीती 29 जुलाई को देहरादून में था। वह बुखार, जुखाम से पीड़ित था, ऐसी स्थिति में उन्होंने उच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार न्यायालय आने से मना कर दिया था।

इस बाबत प्रार्थना पत्र भी कोर्ट में दिया गया था। मगर कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए एनबीडब्लू वारण्ट जारी कर दिया था। तर्क दिया कि चूंकि केस फाइल पुनर्गठन के स्तर पर है, अभियुक्त द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाता रहा है, बीमारी के कारण हाजिर अदालत नहीं हो सका था। कथन के समर्थन में उत्तराखण्ड देहरादून में हुए इलाज के कागजात, मेडिकल रिपोर्ट्स आदि भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये।

वहीं वादी मुकदमा मृतक दम्पत्ति की पुत्री डॉ. प्रगति जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येन्द्र शंकर सक्सेना व पूर्व डीजीसी राजेश यादव ने उच्च न्यायालय के आदेश तक एनबीडब्लू के अनुपालन के स्थगन पर सहमति व्यक्त की। जिस पर कोर्ट ने हाईकोर्ट में अर्जी लम्बित होने की दशा में गैर जमानती वारण्ट को 22 सितम्बर तक स्थगित करते हुए सुनवाई को 23 सितम्बर की तिथि नियत की है।

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