बरेली: मूकबधिर दलित महिला से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

बरेली: मूकबधिर दलित महिला से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। मूकबधिर 55 वर्षीय दलित महिला से दुष्कर्म करने वाले फरीदपुर के ग्राम नगरिया विक्रम निवासी पप्पू को स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट सत्यदेव गुप्ता ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ 55 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की सम्पूर्ण रकम पीड़िता को बतौर प्रतिकर प्रदान …

विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। मूकबधिर 55 वर्षीय दलित महिला से दुष्कर्म करने वाले फरीदपुर के ग्राम नगरिया विक्रम निवासी पप्पू को स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट सत्यदेव गुप्ता ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ 55 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की सम्पूर्ण रकम पीड़िता को बतौर प्रतिकर प्रदान की जायेगी। अदालत ने अपने आदेश में संकेत विशेषज्ञ व वीडियोग्राफर की मदद से पीड़िता के बयान दर्ज कराने वाले केस के प्रथम विवेचक सीओ मनोज कुमार पाण्डेय की सराहना की।

सहायक अभियोजन अधिकारी समर बहादुर यादव ने बताया कि पीड़िता के पति ने थाना फरीदपुर में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पत्नी जो मूकबधिर है। वह 20 नवम्बर 2015 की शाम शौच करने के लिए खेत में गयी थी। काफी देर बाद घबराई हुई हाफंते हुए घर आयी। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए और बाल बिखरे हुए थे। रोने लगी और निजी अंग की तरफ इशारा करके रोते हुए उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर ले जाकर पप्पू के मकान के बाहर खड़ा कर दिया। पप्पू अपने घर में ही था। उसकी पत्नी ने पप्पू की तरफ इशारा करके रोते हुए मूक भाषा में बताया कि इसने मेरे साथ दुष्कर्म किया है।

रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कहने पर पप्पू ने परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी और रास्ता घेरकर बैठ गया। बमुश्किल पुलिस को तहरीर देने पहुंचा। पुलिस ने पप्पू के विरुद्ध केस दर्ज कर दुष्कर्म, एससी/एसटी एक्ट की संगीन धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। कथानक के समर्थन में अभियोजन की ओर से 10 गवाह अदालत में परीक्षित कराये गये थे।

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को चार साल कैद
स्कूल से पढ़कर घर लौट रही 11 वर्षीया नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले अलीगंज के ग्राम कमलापुर निवासी श्रीराम को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-3 अनिल कुमार सेठ ने सत्र परीक्षण मे दोषसिद्ध करार देते हुए चार वर्ष सश्रम कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

अर्थदंड से पांच हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दिये जायेंगे। लोक अभियोजक हरेन्द्र पाल सिंह राठौर ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना अलीगंज में तहरीर देकर बताया था कि उसकी बेटी 24 सितम्बर 2019 को स्कूल से पढ़कर वापस घर आ रही थी। दोपहर 2.30 बजे बेटी रास्ते में बगिया के पास पहुंची तभी श्रीराम ने उसकी लड़की को बुरी नियत से पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर स्कूल के और बच्चे भी आ गये। तब अभियुक्त जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। पुलिस ने छेड़छाड़, धमकी देने व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह अदालत में पेश किये थे।