सांसद, एमएलसी समेत 10 कांग्रेसी नेताओं ने कोर्ट में किया सरेंडर, जानें पूरा मामला

सांसद, एमएलसी समेत 10 कांग्रेसी नेताओं ने कोर्ट में किया सरेंडर, जानें पूरा मामला

पटना। सरकारी आदेश की अवहेलना तथा नाजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपों के एक मामले में गुरुवार को कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत 10 लोगों ने बिहार में पटना की एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें …

पटना। सरकारी आदेश की अवहेलना तथा नाजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपों के एक मामले में गुरुवार को कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत 10 लोगों ने बिहार में पटना की एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें अग्रिम जमानत आदेश के आलोक में जमानत पर मुक्त कर दिया गया।

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सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए पटना व्यवहार न्यायालय में गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश आदि देव की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही सांसद अखिलेश सिंह, विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा, मदन झा, कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल, कैलाश पाल, रजनीश कुमार सिंह, कमल देव कुमार शुक्ला, संजय कुमार श्रीवास्तव, बलिराज ठाकुर और राजकुमार रंजन की ओर से एक याचिका दाखिल कर सत्र न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत की सुविधा के आधार पर जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की थी।

याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उपरोक्त सभी लोगों को दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो जमानतदारों का बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) दाखिल किए जाने की स्थिति में जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया।

आरोप के अनुसार, 24 नवंबर 2019 को उपरोक्त सभी लोग मामले के अन्य अभियुक्तों के साथ जन वेदना मार्च के रूप में एक जुलूस निकालकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। इस संबंध में कोतवाली थाने में कांड संख्या 246/ 2019 भारतीय दंड विधान की धारा 143, 147, 149, 188, 341, 342, 332, 353, 504, 506 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें जांच के बाद पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

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