01 October: आज से बदल जाएंगे ये जरूरी नियम, आम लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

01 October: आज से बदल जाएंगे ये जरूरी नियम, आम लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना आ गया है। इस नए महीने में काफी कुछ नया होने वाला है, जो आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालेगा। 1 अक्टूबर से कई तरह के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन नियमों में आपकी जेब से लेकर क्रिकेट की दुनिया तक नए नियम लागू होंगे। क्रेडिट-डेबिट …

नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना आ गया है। इस नए महीने में काफी कुछ नया होने वाला है, जो आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालेगा। 1 अक्टूबर से कई तरह के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन नियमों में आपकी जेब से लेकर क्रिकेट की दुनिया तक नए नियम लागू होंगे। क्रेडिट-डेबिट कार्ड टोकन (Tokenisation) में बदल जाएगा। डीमैट अकाउंट (Demat account) से जुड़े कुछ बदलाव होंगे। दिल्ली में रहने वालों को अब बिजली सब्सिडी (Electricity Subisdy in Delhi) छोड़ने का ऑप्शन दिया जाएगा। वहीं, मुंबई में अब टैक्सी और ऑटो से सफर के लिए अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।

बदल जाएंगे क्रिकेट के ये नियम
ICC (International Cricket Council) ने क्रिकेट के नियमों में 1 अक्टूबर से कई सारे नियमों में बदलाव किया है। इनके मुताबिक अब गेंद को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से मनाही होगी। वहीं अगर कोई खिलाड़ी कैच आउट होता है, तो नया खिलाड़ी ही स्ट्राइक पर आएगा। इसके अलावा भी कई सारे नियमों में बदलाव होने वाले हैं।

कार्ड टोकनाइजेशन
डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टोकनाइजेशन नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू हो रहा है। नए नियमों के मुताबिक, कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे या मर्चेंट 1 अक्टूबर से किसी भी ग्राहक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड डाटा अपने पास स्टोर नहीं कर सकता। मतलब यह हुआ कि कोई भी पेमेंट साइट या ऐप पर 30 सितंबर के बाद से 16 अंक का कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV अपने पास बतौर डाटा स्टोर नहीं कर सकेगा।

जरूरी होगी E-Invoices
कारोबारियों के लिए भी 1 अक्टूबर ने नियमों में बदलाव होने जा रहा है। GST में रजिस्टर्ड 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर से e-invoice बनाना जरूरी होगा।

डीमैट अकाउंट के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन
1 अक्टूबर से डीमैट से जुड़े एक नियम भी बदलने जा रहे हैं। NSE (National Stock Exchange of India Limited) के एक सर्कुलर के मुताबिक, 30 सितंबर तक डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन करा लेना जरूरी है। इसके बिना 1 अक्टूबर से आप अपने Demat अकाउंट में लॉग इन नहीं कर पाएंगे।

दिल्ली वालों के लिए बदल जाएंगे सब्सिडी के नियम
दिल्ली सरकार के नए नियमों के मुताबिक, 1 अक्टूबर से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी पर मिलने वाली सब्सिडी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। अब सिर्फ उन्ही कंज्यूमर्स को बिजली पर सब्सिडी का फायदा मिलेगा, जो इसके लिए अप्लाई करेंगे। अभी दिल्ली में बिजली कंज्यूमर्स को 200 यूनिट की फ्री बिजली सब्सिडी मिलती है।

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मुंबई में महंगा होगा ऑटो रिक्शा और टैक्सी का सफर
मुंबई में लोगों के लिए 1 अक्टूबर से ऑटो रिक्शा और टैक्सी में सफर करना महंगा होने वाला है। काली-पीली टैक्सी में 1.5 किलोमीटर ट्रिप के लिए मिनिमम किराया 25 रुपए से बढ़कर 28 रुपए हो गया है। वहीं ऑटो रिक्शा में बेस किराया 21 रुपए से बढ़कर 23 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस मिनिमम बेस किराए के अलावा अब मुंबईकरों को टैक्सी में प्रति किमी के लिए 16.93 रुपए के बजाय 18.66 रुपए भरने होंगे।

अटल पेंशन योजना में बदलाव
1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना में बदलाव किया जा रहा है। नए नियम के मुताबिक 1 अक्टूबर से टैक्सपेयर्स इस योजना से नहीं जुड़ सकेंगे। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक इनकम टैक्स भरने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। अब तक के नियम के मुताबिक 18 से 40 साल की उम्र कोई भी भारतीय नागरिक इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है।

पेंशन स्कीम में बदलाव
1 अक्टूबर से नेशनल पेंशन स्कीम के ई नॉमिनेशन के नियम में बदलाव हो गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए 1 अक्टूबर से ई-नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिसके मुताबिक पॉलिसीधारक खाते के लिए ई-नॉमिनेशन कर पाएंगे। 1 अक्टूबर से डीमैट अकाउंट में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब बिना इसके आप डीमैट अकाउंट में लॉगइन नहीं कर पाएंगे।

1 अक्टूबर से बढ़े प्लेटफॉर्म टिकट के रेट
1 अक्टूबर से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 अक्टूबर से दक्षिण रेलवे के 8 स्टेशनों पर अब 10 के बजाए 20 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट मिलेंगे। रेलवे ने कहा है इससे न केवल स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा, बल्कि यात्रियों को भी सुविधा होगी। वो भी भीड़ से बच सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना महामारी के दौरान भी रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम में बढ़ोतरी कर दी थी। हालांकि रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ये अस्थाई बढ़ोतरी है1 फरवरी 2023 से फिर से पुरानी दरों पर टिकट मिलने लगेंगे।

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