बिहार में जिन पर दर्ज किडनैपिंग का केस, वो ही बने कानून मंत्री, CM बोले- मुझे कुछ नहीं पता

बिहार में जिन पर दर्ज किडनैपिंग का केस, वो ही बने कानून मंत्री, CM बोले- मुझे कुछ नहीं पता

पटना। बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद मंगलवार को 31 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण के बाद आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया। शपथ लेने वाले विधायकों में सबसे ज्यादा आरजेडी के 16 विधायक थे, आरजेडी के इन विधायकों में कार्तिकेय सिंह भी शामिल हैं, …

पटना। बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद मंगलवार को 31 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण के बाद आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया। शपथ लेने वाले विधायकों में सबसे ज्यादा आरजेडी के 16 विधायक थे, आरजेडी के इन विधायकों में कार्तिकेय सिंह भी शामिल हैं, जो कानून मंत्री बने हैं।

बताया जा रहा है कि आरजेडी विधायक और अब कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करने का वारंट जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में सरेंडर तो नहीं किया, 16 अगस्त को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ जरूर ली।

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बताया जा रहा है कि राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। राजीव रंजन की किडनैपिंग मामले में एक आरोपी बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी हैं जिनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ है।

कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है। 16 अगस्त को इनको कोर्ट में पेश होना था, लेकिन मंत्री पद की शपथ ले रहे थे।

विपक्ष द्वारा कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त करने की मांग पर बिहार के कानून मंत्री और राजद नेता कार्तिकेय सिंह ने कहा कि हलफनामा सभी मंत्री, विधायक सब देते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

बिहार में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर जारी वारंट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है।

BJP सांसद सुशील मोदी बोले, बिहार के कानून मंत्री (कार्तिकेय सिंह) पर 2014 में अपहरण का मामला दर्ज है, जिसको उन्होंने अपने हलफनामे में भी स्वीकार किया है उसी मामले में इनको 16 अगस्त को आत्मसमर्पण करना था लेकिन वे शपथ लेने चले गए। यह सब मुख्यमंत्री की जानकारी में था। बिहार सरकार में मंत्री RJD नेता कार्तिकेय सिंह को अदालत ने 12 अगस्त को एक आदेश में 1 सितंबर तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

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