मुरादाबाद : अज्वलनशील शेड में होगी पटाखों की बिक्री, इन नियमों का करना होगा पालन

मुरादाबाद : अज्वलनशील शेड में होगी पटाखों की बिक्री, इन नियमों का करना होगा पालन

मुरादाबाद,अमृत विचार। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने दिवाली को सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपा है। पटाखों की बिक्री विस्फोटक नियम के अनुसार कराना सुनिश्चित करने के लिए सभी तहसीलों के उप जिला मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, द्वितीय, सभी पुलिस क्षेत्राधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी और सभी प्रभारी निरीक्षकों और थानाध्यक्ष …

मुरादाबाद,अमृत विचार। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने दिवाली को सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपा है। पटाखों की बिक्री विस्फोटक नियम के अनुसार कराना सुनिश्चित करने के लिए सभी तहसीलों के उप जिला मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, द्वितीय, सभी पुलिस क्षेत्राधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी और सभी प्रभारी निरीक्षकों और थानाध्यक्ष को जिम्मेदारी तय की है। जिसके क्षेत्र में लापरवाही से कोई घटना पटाखों की बिक्री और उसके प्रयोग में लापरवाही होती है, तो उस पर गाज गिरेगी। उन्होंने कहा कि पटाखों की बिक्री तय स्थानों पर लाइसेंस धारी दुकानदार ही कर सकेंगे। इसकी बिक्री अस्थायी शेड में विस्फोटक नियम 84 के अनुसार करना है।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • पटाखे और इससे संबंधित अन्य सामग्री अज्वलनशील अस्थाई शेड में होंगे।
  • पटाखे का भंडारण और बिक्री अलग अलग स्थान कम से कम तीन मीटर की दूरी पर होगा।
  • शेड के भीतर तेल व उसके उपयोग से जलने वाले लैंप, गैस लैंप, बत्ती वाले लैंप का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
  • बिजली के प्रकाश व्यवस्था की स्थिति में स्विच दीवार या छत पर लगी हों, लटकने वाली बत्तियों या बल्ब के प्रयोग की मनाही रहेगी।
  •  एक समूह या स्थान पर 50 से अधिक दुकानें नही लगाई जाएंगी।
  • जिस जगह पर पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित रहेगी उस परिसर या शेड में एंबुलेंस, प्राथमिक चिकित्सा और कम से कम दो अग्निशमन वाहन जरूर मौजूद रहेंगे।
  • पटाखों की बिक्री के प्रमुख स्थान पर चेतावनी बोर्ड जिस पर विस्फोटक अथवा खतरनाक पदार्थ अवश्य लिखवाया जाएगा।
  • ऐसे पटाखे की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा जिसके निर्माण में एंटीमनी, लीथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड, स्ट्रांसियम क्रोमेट या बेरियम साल्ट का प्रयोग किया गया हो।

क्या करें

  • केवल विश्वसनीय और लाइसेंस धारक विक्रेता से ही पटाखे खरीदें।
  • घर के बड़े व वरिष्ठ सदस्यों की निगरानी में पटाखे जलाएं।
  • पटाखे पर लिखे सुरक्षा उपायों का पालन करें।
  •  पटाखे को सुलगाने के मोमबत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग करें।
  • छिटपुट आग को बुझाने के लिए पानी से भरी बाल्टी अपने पास रखें।
  • हवा में छोड़ने वाले पटाखे को सुरक्षित भूमि पर ही लगाएं।
  • उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पर्यावरण अनुकूल व सुरक्षित पटाखे का प्रयोग करें।

क्या न करें

  • रात दस बजे से लेकर सुबह छह बजे तक पटाखे न जलाएं।
  • हाथ में लेकर पटाखे न सुलगाएं, जमीन पर रखकर उसे जलाएं और तुरंत हट जाएं।
  • पटाखे सुलगाने के लिए किसी डिब्बे में रखें।
  • हवाई पटाखे का प्रयोग ऐसे जगह पर न करें, जहां उसे छत, पेड़ पौधे या तार आदि की बाधा हो।
  • घरों के भीतर और सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे न जलाएं।
  • नकली व अवैध पटाखे का प्रयोग न करें।
  • बच्चों को अकेले पटाखे न जलाने दें, हमेशा बड़ों की निगरानी में पटाने का प्रयोग करें।

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